उत्तर-प्रदेश- प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर के बीच पड़ने वाले त्योहारों के बीज किसी भी हाल में चौराहों और सड़कों पर मूर्ति व ताजिया रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बात अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कही उन्होने सभी जिलों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को इस बारे में दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि अक्टूबर से दिसंबर तक का आने वाले समय में नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस जैसे त्योहारों का समय होता है। इसमें जगह-जगह पर प्रतिमा स्थापना पूजा मेला प्रदर्शनी जागरण सांस्कृतिक कार्यक्रम रैली जुलूस विसर्जन जैसी गतिविधियां होती हैं। जिनमें लोगों की भीड़ इकट्टा होती है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि शासन ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन में सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाने आयोजन करने की अनुमति नहीं रहेगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को,गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
जहां चौराहों औप सड़कों पर मूर्ति लगाने पर रोक रहेगी। वहीं किसी भी आयोजन स्थल के बाहर थर्मल स्कैनिंग व हैंड सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। साथ ही सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ यह भी कहा गया है कि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एक साथ अधिकतम 200 लोग जुटने को अनुमति होगी। इसे देखते हुए किसी भी बंद स्थान हाल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% की लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को ही अनुमति मिलेगी।