इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई कर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी गई है. हाईकोर्ट इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी करने को कहा है ताकि इस महामारी से बचा जा सके. कोर्ट ने कहा कि ऐसे में चुनाव प्रचार न करने का आदेश देने का कोई आधार नहीं है और टालने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है.
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी ने दिया है. याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय व सौम्या आनंद दूबे का कहना था कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के खिलाफ है. इससे भारी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है.